जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सीजेएम संजीव काजला ने कहा कि जेल में किसी बंदी को कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो प्राधिकरण उनकी मदद कर सकता है। वह वीरवार को भिवानी जिला कारागार का निरीक्षण करते हुए बंदियों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि आरोपी मामूली केस में कानूनी सहायता नहीं मिलने के कारण लंबे समय से जेल में रह रहा है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता ले सकता है। उन्होंने पुरुष बैरक का निरीक्षण किया तथा जेल का दौरा करते समय कैदियों के रहन-सहन, खान पान, पीने के पानी की व्यवस्था, पुस्तकालय, साफ-सफाई, चिकित्सा सेवा आदि का भी जायजा लिया।
सीजेएम ने बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के किसी बंदी को कानूनी मदद की आवश्यकता हो तो डीएलएसए कार्यालय को सूचित किया जाए। इस मौके पर जेल उप अधीक्षक सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे।