किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। शनिवार को सुनाए फैसले में टिकाण कलां निवासी जगबीर पर एएसजे फखरुद्दीन की कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। दोषी को जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
पुलिस प्रवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि सदर थाना में एक अक्तूबर 2017 को आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। टिकाण कलां निवासी जगबीर पर एक किशोरी के साथ दुराचार करने का आरोप था। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे फखरुद्दीन की कोर्ट ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। प्रवक्ता ने बताया कि धारा 377 के तहत दोषी को सात साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। धारा 506 के तहत दोषी को तीन साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। धारा 6 पोक्सो एक्ट में उसे दस साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।