जिला उपायुक्त बोले- हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजना का लाभ उठाकर स्वावलंबी बन सकते हैं पात्र परिवार
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों और बीपीएल परिवार को अपना स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने पात्र परिवारों से योजना का लाभ उठाने की अपील की।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उन पात्र परिवारों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 1 लाख 80 हजार रुपये (परिवार पहचानपत्र अनुसार) से अधिक न हो। उन्हें बैंकों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपये तक का ऋण पशु पालन, किराना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सूअर पालन या अन्य कोई लाभप्रद योजना आदि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है।