कृषि विभाग की ओर से चयनित किसानों को कृषि यंत्रों के लिए दिया जाएगा 50 फीसदी अनुदान
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल एग्रीहरियाणा.जीओवी.आईएन पर 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
उप कृषि निदेशक डाॅ. जितेंद्र ने बताया कि योजना के अंतर्गत विभाग की ओर से कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के लिए वही किसान पात्र होंगे, जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रबी 2025 एवं खरीफ 2024 सीजन का पंजीकरण कराया हुआ हो। एक परिवार पहचानपत्र से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है।
डाॅ. जितेंद्र ने बताया कि आवेदन के लिए ट्रैक्टर की वैध आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण (जो एमएफएमबी में दर्ज हो), फसल अवशेष न जलाने का शपथपत्र, पिछले तीन वर्षों में उसी मशीन पर किसी विभागीय अनुदान का लाभ न लेने का प्रमाण संबंधी दस्तावेज जरूरी हैं।
आवेदकों की वरिष्ठता सूची जिलास्तरीय कार्यकारी समिति की ओर से उपायुक्त की अध्यक्षता में ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से तैयार की जाएगी। चयनित किसानों को पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेज की प्रति उप कृषि निदेशक या सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में जमा करवानी होगी।
डाॅ. जितेंद्र ने बताया कि किसान अपनी पसंद के किसी भी वैध टेस्ट रिपोर्ट वाले निर्माता/डीलर से मशीन खरीद सकते हैं। भुगतान केवल ऑनलाइन मोड, बैंक ट्रांसफर या चेक द्वारा ही मान्य होगा। नकद भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। जिन मशीनों की अनुदान राशि 1 लाख से अधिक होगी, उनकी 70 प्रतिशत राशि प्रथम भौतिक सत्यापन के बाद और शेष 30 प्रतिशत राशि पुन: भौतिक सत्यापन के उपरांत जारी की जाएगी।