चरखी दादरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार अब अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग की रजिस्टर्ड धर्मशाला या सामुदायिक भवन में 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इच्छुक संस्थाएं हरेडा की वेबसाइट पर ऑनलाइन या अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में इसके लिए आवेदन जमा करवा सकती हैं। एडीसी अनुराग ढालिया ने यह जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की धर्मशालाओं और सामुदायिक भवनों में पांच किलोवॉट क्षमता का सोलर पावर प्लांट अनुदान पर दिया जाएगा। नवीनी एवं नवीकरण ऊर्जा विभाग हरेडा की ओर से ये पावर प्लांट स्थापित करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जो भी सामाजिक संस्था पंजीकृत है और जिसका अपना सामुदायिक भवन है, वे इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि सोलर पावर प्लांट बैटरी या बगैर बैटरी दोनों तरह के लगाए जाएंगे। जिस स्थान पर बिजली का कनेक्शन हैं, वहां बिना बैटरी का प्लांट लगेगा और कहीं पावर कनेक्शन नहीं है तो वहां बैटरी सहित सोलर प्लांट लगवाया जाएगा।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि गांव हो या शहर कहीं भी पंजीकृत सामाजिक संस्था यह सोलर पावर प्लांट लगवाने का लाभ प्राप्त कर सकती है। इसकी दरें अभी तय नहीं की गई है। पांच किलोवाट की जो भी कीमत तय की जाएंगी, उन पर संस्था को 75 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरेडा की वेबसाइट पर या दादरी अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर 202 में सोलर पावर प्लांट के लिए आवेदन दिए जा सकते हैं।