शहर स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय
चरखी दादरी। शिक्षा विभाग की ओर से जिला सभी निजी स्कूलों को फाॅर्म-6 भरने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए उन्होंने सभी बीईओ को पत्र जारी कर स्कूलों से फॉर्म भरवाना सुनिश्चित करने के आदेश दिए। अब निजी स्कूलों 25 अप्रैल तक फॉर्म-6 भरना होगा। इसे अपने स्कूल में सार्वजनिक स्थान पर लगाना होगा और ऑनलाइन भी सबमिट करना होगा।
किसी स्कूल के फॉर्म अधूरा छोड़ने और प्रदर्शित न करने पर विभाग की ओर से उसे फॉर्म नहीं भरना माना जाएगा। इसके बाद स्कूल की वार्षिक फीस बढ़ोतरी भी रोक दी जाएगी। इसमें स्कूलों को हर कक्षा अनुसार वार्षिक फीस, बोर्ड फीस, अन्य वैकल्पिक सुविधा फीस, शिक्षकों की सैलरी, विद्यार्थियों के उपलब्ध सुविधाएं आदि की जानकारी भरकर फॉर्म दाखिल करना होता है और इसके साथ ही एक प्रति स्कूल में लगानी होती है।
तय समय में पूरा करना होगा कार्य
विभाग की ओर से स्कूलों को 25 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इसके बाद जिन स्कूलों की ओर फॉर्म नहीं भरा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसी फीस लगाना उचित नहीं होगा और वैकल्पिक सुविधाओं की फीस केवल उन्हीं विद्यार्थियों से ली जाए तो सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। बिना सुविधा किसी विद्यार्थी से अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी।
फीस अदा करने से पहले फॉर्म-6 की जांच करें अभिभावक
निजी स्कूलों में फीस अदा करने से सभी अभिभावक स्कूलों में फॉर्म-6 की जांच करें। इसमें सभी प्रकार की फीस लिखी जाती है और इसके अनुसार अपनी अदायगी करें। अगर कोई निजी स्कूल अधिक फीस लेता है तो इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।
-विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। सभी स्कूलों को तय समय में जानकारी देनी होगी। फॉर्म न भरने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
- विरेंद्र नारा, कार्यकारी डीईओ, दादरी