पुलिस टीमों ने दादरी सदर, बौंदकलां और झोझूकलां थाना क्षेत्र से तीन भगोड़ों को गिरफ्तार किया है। तीनों के खिलाफ सदर, बौंदकलां व झोझूकलां थानों में धारा 174-ए के तहत मामले दर्ज किए गए है।
पुलिस प्रवक्ता सुमित सांगवान ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांव केयतीपुरा निवासी भूरा के खिलाफ अगस्त 2016 में बौंदकलां थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। सीजेएम अमित सहरावत की कोर्ट ने उसे अगस्त 2018 में भगोड़ा घोषित किया था। उसे दादरी-रोहतक रोड पर गांव सांजरवास के समीप एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया है। दूसरे भगोड़े सुरेंद्र को सदर थाना पुलिस टीम ने छपार अड्डे से गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ 2002 में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था और 2010 में कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया था। तीसरे भगोड़े ओमबीर को झोझूकलां थाना पुलिस कलियाणा मोड़ से गिरफ्तार किया है। 2013 में उस पर मामला दर्ज हुआ था और 2018 में कोर्ट ने उसे भगोड़ा करार दिया था।