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Charkhi Dadri News: निर्धारित जगहों पर कर सकेंगे जनसभा, प्रचार सामग्री लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति

Wed, 20 Mar 2024 12:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
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चरखी दादरी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेतीं उपायुक्त मनदीप कौर। 
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चरखी दादरी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने मंगलवार को लघु सचिवालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार केवल निर्धारित स्थानों पर ही रैली और जनसभा कर सकते हैं। प्रचार से संबंधित होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि भी निर्धारित जगह पर ही लगाए जा सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसलिए सभी राजनीतिक दल आचार संहिता और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का पालन करें। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल व चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग्स और बैनर लगाने के लिए चिह्नित जगह का ही उपयोग करें।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की दर निर्धारित की गई है। उसकी प्रति राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन से पहले एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जा सकेगा। एलडीएम के माध्यम से सभी बैंकों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वह चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक में अलग काउंटर की व्यवस्था करवाएं। उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी 10,000 रुपये से ज्यादा का लेन-देन बैंकों के माध्यम से ही करेंगे।
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- अंकोर एप पर कर सकते हैं ऑनलाइन नामांकन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार महेंद्रगढ़ डीसी एवं आरओ को नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर कोई उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहता है तो वह अंकोर एप में उपलब्ध नामांकन पत्र भरकर उसकी हार्ड कॉपी आरओ को जमा करवा सकते हैं।
- खर्चा रजिस्टर तीन बार चेक करवाना जरूरी
उपायुक्त ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के दौरान खर्चा रजिस्टर कम से कम तीन बार चेक करवाना जरूरी है। सभी राजनीतिक दल/प्रत्याशी सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बैनर और पोस्टर आदि प्रिंट करवाएं उस पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम और पता सहित छपवाने वाले का भी ब्योरा हो। अगर नियमों की अनदेखी की गई तो आरपी एक्ट 1951 की धारा 127ए के तहत कार्रवाई की जाएगी।

- अनुमति के लिए अलग से एकल खिड़की व्यवस्था लागू
मनदीप कौर ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को रैली, जनसभा, लाउडस्पीकर और वाहन आदि की अनुमति के लिए जिला स्तर और एआरओ स्तर पर एकल खिड़की व्यवस्था लागू की गई है। इन चीजों के लिए सभी को अनुमति लेना जरूरी है। अगर कोई बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करता पकड़ा गया तो आईपीसी की धारा 171एच के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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