चरखी दादरी। जिला के लोग अवैध रूप से विकसित की जा रही काॅलोनियों में जमीन एवं प्लाॅट न खरीदें। जिला में शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 लागू है, जिसके तहत अवैध काॅलोनी काटने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।
जिला नगर योजनाकार नवीन कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के अनुसार सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कॉलोनी विकसित करना, प्लाॅटों की खरीद-फरोख्त करना और भवन निर्माण करना कानूनी अपराध है। नियमों का उल्लघंन करने वालों के विरुद्ध पुलिस विभाग में एफआईआर दर्ज करवाकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग अवैध कॉलोनाइजर व प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आकर अवैध काॅलोनियों में प्लॉट न खरीदें ताकि मेहनत से कमाया पैसा बेकार न जाए और कोर्ट एवं कचहरी के चक्कर न काटने पड़े। किसी भी अवैध काॅलोनी में किए निर्माण को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए गिराया भी जा सकता हैं।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि जिला में नौ स्थानों पर अवैध काॅलोनियां विकसित करने की कोशिश की जा रही है, जिनके विरुद्ध विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला के लोग रेलवे लाइन बाइपास के साथ रावलधी के किला एवं खसरा नंबर 136//11, 12, 13, 14, 15 मीन, 18, 19, 20, 21, 22, 139//1, 2, फायर स्टेशन रोड दादरी के किलो एवं खसरा नंबर 54//15 मीन, 16, 24, 25, 55//11 मीन, 19, 20, 21, 75//1, 10 मीन, 11 मीन, 76//2 मीन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीन, 14 मीन, 15 मीन, लोहारू रोड चरखी गांव के किला एवं खसरा नंबर 211//13 मीन, 14, 15 मीन, 17, 18 मीन, 23 मीन, 24 मीन में बिना अनुमति के प्लाॅट न खरीदें।
वहीं घिकाड़ा रोड पर दादरी के किला एवं खसरा नंबर 43//20, 44//12, 13, 16 मीन, 17, 18, 19 मीन, आर्यन माडल स्कूल के पीछे रावलधी के किला एवं खसरा नंबर 113//14//3, 15/1, 15/2, राधा स्वामी आश्रम के पीछे दादरी के किला एवं खसरा नंबर 130//6, 15/1, 131//1/2, 10/1, 11/1, दादरी- महेंद्रगढ़ रोड दादरी के किला एवं खसरा नंबर 166//22, 189//1, 9/1, 10/1, 190//5, दादरी -कनीना रोड कपूरी में किला एवं खसरा नंबर 15//19, 22, 20/2/1 और दादरी- महेंद्रगढ़ रोड पर दादरी के किला एवं खसरा नंबर 130//7/2, 7/1, 8/1, 8/2, 9/1/1, 9/1/2, 12/1, 12/2, 13/1/1, 14/1/1 में बिना अनुमति के प्लाॅट न खरीदें।