22 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में बंद रहेंगी फोटोस्टेट की दुकानें
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिलाधीश डाॅ. राहुल नरवाल ने जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 22 अगस्त तक आयोजित होने वाली डीईएलएड परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 163 लागू कर दी है। उनके आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 163 के तहत पाबंदियां रहेंगी।
जिलाधीश की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि विभिन्न शिक्षण संस्थानों में 22 अगस्त तक डीईएलएड की परीक्षाएं आयोजित होंगी। परीक्षाओं को निर्बाध व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में अग्नि शस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकेगा।
आदेश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में आने वाली फोटोस्टेट की दुकानें परीक्षाओं के समय बंद रहेंगी। वहीं, यह आदेश परीक्षार्थियों के लिए ड्यूटी देने वाले स्टाफ व पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।