चरखी दादरी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार न्यायिक परिसर में आठ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम संजीव काजला ने बताया कि यह आयोजन आठ मार्च को जिलास्तर पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है, जो भारत में बदलते समय के साथ केसों के समाधान के लिए बेहतर विकल्प दिला रही है।
लोक अदालतें लंबित विवाद या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाती हैं। यह सामाजिक सद्भाव को भी सुनिश्चित करतीं हैं क्योंकि विवाद करने वाले पक्ष अपने मामलों को अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग और सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।