चरखी दादरी/बौंदकलां। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने शुक्रवार को बौंदकलां क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर दबिश दी। इस दौरान तीन लोगों को बिना लाइसेंस के भवन निर्माण सामग्री बेचते पकड़ा जबकि चौथे के पास स्टॉक यार्ड में मौजूद यमुना रेती का बिल नहीं मिला। वहीं, मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने गांव सांवड़ में रेत का अवैध खनन करने का मामला भी पकड़ा है। इन मामलों में आरटीए और खनन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री उड़नदस्ते को सूचना मिली थी कि बौंदकलां के अलावा सांवड़ और भागेश्वरी में नियमों को ताक पर रखकर भवन निर्माण सामग्री बेची जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता दादरी पहुंचा और यहां से गुप्तचर विभाग, खनन विभाग और आरटीए विभाग की टीम को साथ लेकर पहले सुबह 10:30 बजे गांव सांवड़ स्थित कृष्ण धर्मकांटा पर दबिश दी गई। यहां टीम को 45 एमटी रोडी, 70 एमटी डस्ट और 20 एमटी यमुना रेती का स्टॉक मिला। मांगने पर मालिक लाइसेंस और बिल नहीं दिखा पाया
इसके बाद टीम कुछ दूरी पर स्थित शिवशंकर धर्मकांटा पर पहुंची। वहां टीम को 45 एमटी रोड़ी, 70 एमटी डस्ट और 20 एमटी यमुना रेती मिली। इसका मालिक भी बिल और लाइसेंस नहीं दिखा पाया। फिर टीम ने भागेश्वरी स्थित जय हनुमान धर्मकांटा पर दबिश दी। वहां 30 एमटी डस्ट, 35 एमटी रोड़ी और 60 एमटी यमुना रेती का स्टॉक मिला। मालिक ने डस्ट और रोड़ी खरीद का बिल तो दिखा दिया लेकिन यमुना रेती का बिल व ई-रवाना नहीं दिखा पाया। इसके बाद टीम बौंदकलां स्थित जांगड़ा बिल्डिंग मेटिरियल पर पहुंची। यहां टीम को 90 एमटी रोड़ी और 60 एमटी डस्ट का स्टॉक मिला।
- अवैध खनन करने पर चार ट्रैक्टर किए जब्त
संयुक्त टीम ने सांवड़ में अवैध रेत खनन का मामला भी पकड़ा। यहां दो एकड़ जमीन से बिना अनुमति रेत का उठान किया जा रहा था। टीम ने यहां से चार ट्रैक्टर और तीन ट्रॉली जब्त कर ली। इन वाहनों को आरटीए के बाड़े में खड़ा कराया गया और खनन विभाग ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
- दो ट्रकों के भी किए चालान
टीम ने बौंदकलां में दो ट्रकों के भी चालान किए। इन ट्रकों का प्रेशर हॉर्न और बिना तिरपाल ढके भवन निर्माण सामग्री ले जाने पर चालान किया गया। दोनों ट्रकों पर करीब 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। शाम करीब साढ़े बजे मुख्यमंत्री उड़नदस्ता अपनी कार्रवाई कर लौट गया।
- 15.96 लाख रुपये लगया जुर्माना
अवैध खनन के मामले में खनन विभाग चारों ट्रैक्टर मालिकों पर 13 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं, विभाग की ओर से जय हनुमान धर्मकांटा मालिक पर 25 हजार, शिव शंकर धर्मकांटा पर साढ़े 44 हजार, जांगड़ा बिल्डिंग मेटिरियल मालिक पर साढ़े 47 हजार रुपये जुर्माना तय किया गया। अवैध खनन के मामले में आरटीए ने ट्रैक्टरों पर 1.26 लाख और ट्रक मालिकों पर करीब चालीस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। खनन और आरटीए टीम ने कुल 15.96 लाख रुपये जुर्माना लगाया