जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है।
गत 20 सितंबर 2008 को दादरी निवासी राधेश्याम की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस घटना में आरोपी दीपक के खिलाफ धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत थाना शहर दादरी में केस दर्ज किया गया था। पुलिस प्रवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि अदालत की ओर से आरोपी दीपक उर्फ पीपला निवासी भैणी महारजपुर थाना महम जिला रोहतक को दोषी ठहराया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद नासिर ने दोषी दीपक को धारा 302 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये की सजा सुनाई है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट में सात साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।