सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों पर कार्रवाई करती पुलिस।
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जिलाधीश श्यामलाल पूनिया ने कहाकि बाजार में दुकानें केवल सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक ही खोली जाएंगी। इससे पहले या बाद में कोई दुकान खुली पाई गई तो कार्रवाई हो सकती है। दादरी, बाढड़ा, झोझूकलां, बौंद कलां आदि सभी कस्बों व शहरों में किराना, मेडिकल, कीटनाशक दवाओं, कृषि यंत्र, स्पेयर पार्ट्स आदि जिन दुकानों को खोलने की अनुमति है, वे सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक ही खुली रहेंगी। मेडिकल की वही दुकानें 24 घंटे खुली रखी जाएंगी, जिनको इसके लिए अनुमति मिल चुकी है।