कस्बा झोझू कलां, बिरही कलां व डाढ़ी बाना में कई कोरोना पॉजिटिव रोगी पाए जाने के बाद जिलाधीश राजेश जोगपाल ने इन गांवों को मेक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। क्षेत्र में आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। एसपी विनोद कुमार ने भी वीरवार को कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
जिलाधीश ने डाढ़ी बाना में जिला बागवानी अधिकारी राजेश कुमार, बिरही कलां में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपमंडल अधिकारी सुरेश कुमार व झोझूकलां में बिजली वितरण निगम के उपमंडल अधिकारी सुरेंद्र को ड्यूटी मजिस्ट्रेट कम घटना कमांडर नियुक्त किया है। तीनों ड्यूटी मजिस्ट्रेट कम घटना कमांडर अपने अपने क्षेत्र में हर प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के अपने घर से बाहर निकलने और आवागमन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधीश ने इस क्षेत्र को सैनिटाइज करने और सभी लोगों की स्क्रीनिंग करने के भी आदेश दिए है।
इसके साथ ही खाद्य एवं पूर्ति विभाग एवं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए है कि तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित क्षेत्र में घर घर दैनिक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने की व्यवस्था की जाए और डिलिवरी के दौरान विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई भी वस्तु बिना सैनिटाइज हुए किसी ग्रामवासी के पास न पहुंचे।
पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने निर्देश दिए कि तुरंत प्रभाव से क्षेत्र में आवागमन पर रोक लगाई जाए दी जाए। इन गांवों में आवागमन के लिए केवल एक ही रास्ता रहेगा, जिससे आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाएगा। क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसपी विनोद कुमार ने पहले कबीर नगर कंटेनमेंट जोन और फिर अचीना कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया।
कंटेनमेट जोन वाले गांवों में मिलेगी मोबाइल क्लीनिक की सुविधा
स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे क्षेत्र के लोगों की स्क्रीनिंग के लिए टीमें बनाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेंगी। गांव में आने वाले मुख्य रास्तों पर मोबाइल क्लीनिक बनाकर लोगों के स्वास्थ्य को भी जांचा जाएगा। इन गांवों में आवश्यकता पड़ने पर एंबुलेंस सेवाओं का भी प्रबंध रखा जाएगा।
इन विभागों को सौंपी प्रबंधों की जिम्मेदारी
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं बिजली विभाग के अधिकारी पानी व बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा संबंधित गांवों में बैरिकेड्स व आवश्यक स्थानों पर टेंट, टेबल, कुर्सी व पंखों की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।