चरखी दादरी। उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला परिषद के सीईओ और जिला नगर आयुक्त को लिखित आदेश जारी कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से सरकारी, पंचायती और अन्य सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटाने के निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा है कि यह देखा गया है कि जिले के विभिन्न स्थानों पर सरकारी, पंचायत और अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण जारी है। इस प्रकार के अतिक्रमण न केवल जनता को साझा संसाधनों और सार्वजनिक उपयोग के स्थानों से वंचित करते हैं बल्कि विकासात्मक गतिविधियों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और जल निकासी व्यवस्था को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर तत्काल एवं निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता है। ऐसे में संबंधित अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सरकारी, पंचायती और सार्वजनिक भूमि पर सभी अतिक्रमणों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाएं।
उपायुक्त ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि कार्रवाई शुरू करने में समय की बर्बादी नहीं की जानी चाहिए। जहां भी आवश्यक हो, तत्काल स्थल सत्यापन और सीमांकन किया जाए। अतिक्रमण सभी सरकारी/पंचायत/सार्वजनिक भूमि का विवरण पूरा किया जाए और अतिक्रमण हटाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करें। कार्य योजना में अतिक्रमणों का स्थानवार विवरण, अतिक्रमण के अंतर्गत क्षेत्र, प्रत्येक अतिक्रमण को हटाने की समयसीमा, निष्पादन और निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारी आदि विवरण हो।
साथ ही सार्वजनिक भूमि की शीघ्रता से सफाई सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आधार पर अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए जाएं। प्रगति और हटाए गए अतिक्रमणों को दर्शाने वाली कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करें। इस अभियान की प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक आधार पर की जाएगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही, देरी या समय पर कार्रवाई करने में विफलता को गंभीरता से लिया जाएगा और तदनुसार जिम्मेदारी तय की जाएगी। संबंधित अधिकारी इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।