चरखी दादरी। दादरी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की कोर्ट ने वर्ष 2023 में गांव रावलधी निवासी एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पति को मंगलवार को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने पर उसे 10 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार सितंबर 2023 में गांव रावलधी निवासी एक महिला ने जहरीला पदार्थ निगल कर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के पिता के बयान के पर दादरी सदर थाना पुलिस ने तीन सितंबर 2023 को मृतका के पति दलबीर व सास पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद न्यायालय में उस पर सुनवाई हुई।