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Charkhi Dadri News: डिलीवरी के बाद मौत मामले में महिला चिकित्सक दोषी करार

Tue, 01 Aug 2023 01:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
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चरखी दादरी। अप्रैल 2014 में डिलीवरी के दौरान हुई महिला की मौत मामले में जेएमआईसी मीनाक्षी की कोर्ट ने आरोपी महिला चिकित्सक को दोषी करार दिया है। शनिवार को महिला चिकित्सक को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
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जानकारी के अनुसार घिकाड़ा रोड निवासी बलबीर ने अपनी बेटी रेखा की शादी हिसार जिले के गांव मेहंदा में की थी। गर्भावस्था के दौरान रेखा का शहर स्थित तरुणा अस्पताल में उपचार चला। 28 अप्रैल 2014 को रेखा की डिलीवरी हुई। इसके बाद नवजात की तबीयत बिगड़ने पर उसे लाकड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया जबकि कुछ देर बाद रेखा की तबीयत भी बिगड़ गई। उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया और वहां उसे मृत घोषित कर दिया।
शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मामले की जांच की गई। जांच रिपोर्ट में वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी ने निजी अस्पताल की महिला चिकित्सक डॉ. तरुणा पर कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। इस आधार पर 30 जुलाई 2015 को सिटी थाने में धारा 304-ए के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में शनिवार को कोर्ट ने आरोपी चिकित्सक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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