चरखी दादरी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सहायता पहुंचने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इसके तहत इन परिवारों के बकाया बिजली के बिलों में छूट देने का प्रावधान किया गया है। इस माफी योजना का उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा, जिनकी परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय एक लाख से कम है।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने बताया कि लाभार्थी व्यक्ति का बिजली कनेक्शन डोमेस्टिक होना जरूरी है। इसके अलावा लाभार्थी की औसत मासिक बिजली खपत 150 यूनिट हो और 2 बिल न भरे हों, केवल वही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।
इस योजना में आठ जून 2023 से पहले के ही उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इन जरूरी शर्तों को पूरा करने वाले उपभोक्ता का पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के अनुसार मूल राशि का 50 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत एक वर्ष की मोहलत के बाद 3 वर्षों में वसूल करने के लिए रोक दिया जाएगा। मूल राशि पर सरचार्ज भी नहीं लगाया जाएगा।
वहीं जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के बकाया राशि जमा कर कनेक्शन चालू करवा सकते हैं। इस योजना का लाभ वे उपभोक्ता भी ले सकते हैं जिनका केस कोर्ट में विचाराधीन है। इसके लिए उन्हें एक लिखित शपथ पत्र कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसमें उपभोक्ता द्वारा लिखा जाएगा कि इस सेटलमेंट के बाद उनका कोई विवाद नहीं रहेगा।