चरखी दादरी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिला में बनाए गए चारों आरओ द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्तूबर से नामांकन जमा करवाए जा सकते हैं। नामांकन का समय सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रीति ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार जिला में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले के चार ब्लॉक के संबंधित आरओ द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 21 से लेकर 28 अक्तूबर तक नामांकन किए जा सकेंगे और 23, 24 व 25 अक्तूबर को राजकीय अवकाश के कारण नामांकन नहीं होंगे। नामांकन के लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। नामांकन पत्रों की जांच 29 अक्तूबर को होगी और 31 अक्तूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद 31 अक्तूबर को ही चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।
पंचायत समिति के लिए 12 को होगा दोबारा मतदान
उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार 9 नवंबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का और 12 नवंबर को सरपंच व पंच पद के लिए मतदान होगा। सुबह 7 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक मतदान किया जा सकता है। यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 12 नवंबर को करवाया जाएगा। इसी तरह किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 14 नवंबर को होगा। सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन मतदान के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।
उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की है शैक्षणिक योग्यता
उपायुक्त ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के अनुसार पंच पद के अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है। सरपंच पद के अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है। पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।