मीडिया कर्मियों को जारी किए गए प्राधिकृत पत्र, वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रवेश रहेगा वर्जित
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेकर केवल प्राधिकृत मीडियाकर्मी मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। उस दौरान उन्हें वोटिंग कंपार्टमेंट में और उसके आसपास जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी हाल में मतदान की प्रक्रिया की गोपनीयता को भंग नहीं किया जा सकता है।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान केंद्रों पर मीडिया कर्मियों के प्रवेश को लेकर जारी निर्देशों की जानकारी दी। बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि मतदान की प्रेस कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को निर्वाचन आयोग, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक की ओर से प्राधिकृत पत्र जारी किए गए हैं।
मतदान के दौरान केवल प्राधिकृत पत्रों को पीठासीन अधिकारी को दिखाकर ही मीडियाकर्मी मतदान केंद्र के अंदर जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि कवरेज के दौरान किसी भी मीडिया कर्मी को वोटिंग कम्पार्टमेंट में और उसके आसपास जाने की अनुमति नहीं होगी। ताकि, मतदान प्रक्रिया की पूर्ण गोपनीयता बनी रहे।
उन्होंने बताया कि पीठासीन अधिकारी अपने संबंधित मतदान केंद्र के सर्वेसर्वा हैं। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के मद्देनजर अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र भी हैं। ऐसे में पीठासीन अधिकारी प्राधिकृत मीडियाकर्मी को भी मतदान केंद्र में प्रवेश करने से रोक सकता है। चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी के आदेश वहां तैनात सभी कर्मचारियों और पुलिसकर्मी को भी मानने होंगे।