प्रिंटिंग प्रेस, शस्त्र, लाउडस्पीकर आदि से संबंधित जारी किए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिलाधीश राहुल नरवाल ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला में धारा 163 लागू कर दी है। जारी आदेशों के तहत अस्त्र शस्त्र, प्रिंंटिंग प्रेस, लाउडस्पीकर, डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी आदि को शामिल किया गया है।
आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तलवार, भाला, गंडासा, चाकू, छूरी, लाठी, साइकिल चैन व अन्य आग्नेय हथियार लेकर नहीं चल सकता। ये आदेश विधानसभा संपन्न होने तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सिख धर्म में वर्णित नियमानुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी। साथ ही डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के तहत बिना अनुमति और चिह्नित स्थानों के अलावा पोस्टर आदि भी नहीं लगाए जा सकते हैं।
उपायुक्त ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस को भी प्रचार सामग्री छापते समय उस पर स्वयं सहित छपवाने वाले का ब्योरा अंकित करना जरूरी है। आदेशों के अनुसार केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है।