- प्रदेश सरकार के निर्देशों पर हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से चलाई जा रही योजना
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने सब्सिडी ऋण योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है।
अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम के तहत बैंकों के माध्यम से ऐसी महिलाएं 3 लाख रुपये तक का ऋण ले सकती हैं। इस राशि से महिलाएं खुद का कार्य शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक राजकुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। उनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो। ऋण के लिए आवेदन के समय पर महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण की डिफाल्टर न हो।
- ये कर सकती हैं काम
योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा, टैक्सी, टेलरिंग, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, फूड स्टॉल, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम और आइस्क्रीम बनाने की यूनिट आदि शामिल है। ये कार्य महिलाएं कर सकती हैं।