चरखी दादरी। हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से लड़कियों और महिलाओं को देश-विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों से ऋण लेने पर ब्याज दर में पांच प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। योजना का लाभ उठाने वाली महिला और लड़की का हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि महंगे ब्याज दर के अभाव में कोई भी छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे, इसलिए सरकार लड़कियों और महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पांच प्रतिशत ब्याज दर से अनुदान दे रही है। सरकार के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को गति प्रदान करने के लिए योजना शुरू की है। इससे लड़कियों और महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि लड़कियों, महिलाओं को तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, पीएचडी और अन्य उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला लेने के लिए शिक्षा ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज राशि की क्षतिपूर्ति महिला विकास निगम की ओर से की जाती है। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए आय, जाति प्रमाणपत्र सहित कोई अन्य शर्त नहीं है।