हरियाणा के चरखी दादरी में जुलाई 2021 में हुई कांहड़ा निवासी रविंद्र की हत्या के मामले में एएसजे पुरुषोत्तम कुमार ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने इस हत्याकांड को संगीन माना और दोषियों की सजा में नरमी बरतने से भी स्पष्ट इंकार कर दिया। जानकारी के अनुसार कांहड़ा निवासी रविंद्र चार जुलाई 2021 को अपने साथी सतेंद्र के साथ उसकी कार में सवार होकर बेटी को राजस्थान के झुंझनू जिले के गांव कुहाडवास स्थित अपनी ससुराल छोड़ने गया था।
पांच जुलाई को रविंद्र का शव बेरला गांव में एक ट्यूबवेल पर मिला था। मृतक रविंद्र के भाई नरेंद्र ने 14 जुलाई को इस संबंध में कांहड़ा निवासी सतेंद्र और बेरला निवासी सोमेश के खिलाफ बाढड़ा थाने में हत्या का केस दर्ज कराया था। बाढड़ा थाना पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
इस मामले में एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने गत 29 नवंबर को दोनों दोषी सतेंद्र और सोमेश को उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना, धारा 201 के तहत दो साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 के तहत एक साल की सजा और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।