चरखी दादरी। छपार गांव में मार्च 2021 में हुए हत्याकांड के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायाधीश ने दोषी की सजा में किसी प्रकार की नरमी बरतने से इंकार कर दिया।
पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि 21 मार्च 2021 को छपार के खेतों में बने कमरे में स्थानीय निवासी सुरेंद्र की हत्या की गई थी। छपार निवासी एवं मृतक सुरेंद्र के पिता जय सिंह की शिकायत पर 22 मार्च को दादरी सदर थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि 21 मार्च को उनका छोटा बेटा सुरेंद्र रोज की तरह खेत की रखवाली करने के लिए पड़ोसी सुमित के साथ बाइक पर बैठकर गया था। सुमित का खेत भी उनके साथ लगता है। जय सिंह ने बयान में बताया था कि सुमित ने उसके बड़े बेटे को बताया कि सुरेंद्र खेत में चारपाई पर मृत पड़ा है।
प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि सदर थाना पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन किया और अभियोग में प्रभावी कार्रवाई कर हत्याकांड को अंजाम देने वाले सुमित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोग में दोनों पक्षों की सुनवाई कर आरोपी सुमित को दोषी करार दिया। इसलिए उसे उम्रकैद के साथ 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।