चरखी दादरी। सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी नरेश उर्फ कालिया को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा की पुष्टि दादरी पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने की है।
महिला थाना में वर्ष 2021 में नाबालिग से दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। इसमें पीड़ित पक्ष की ओर से अपहरण का भी आरोप लगाया गया था। मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई और पुलिस ने तमाम साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। इनके चलते कोर्ट ने अपराध को संगीन माना और दोषी का सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
सभी थाना और चौकी प्रबंधकों समेत अनुसंधान अधिकारियों को महिला के विरुद्ध अपराधों में त्वरित और ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं। इस मामले में भी पुलिस ने मजबूत पैरवी कर दोषी को कोर्ट से सजा दिलाई है।
नितिका गहलोत, एसपी, चरखी दादरी