एडवोकेट संजीव तक्षक ने बताया कि वो वोडाफोन का सिमकार्ड प्रयोग करते थे। उसमें नेटवर्क और कॉल ड्रॉप समेत अन्य समस्याएं रहती थीं। कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन समाधान नहीं हुआ।
चरखी-दादरी के नेटवर्क और कॉल ड्राप की समस्या आम है। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए दादरी उपभोक्ता अदालत ने एक उपभोक्ता को दूरसंचार कंपनी से 5 लाख की राशि मुआवजा अवार्ड के रूप में दिलाई है। 9 प्रतिशत ब्याज के साथ कंपनी को यह राशि 45 दिन के अंदर याची का देनी होगी।
विज्ञापन
एडवोकेट संजीव तक्षक ने बताया कि वो वोडाफोन का सिमकार्ड प्रयोग करते थे। उसमें नेटवर्क और कॉल ड्रॉप समेत अन्य समस्याएं रहती थीं। कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसके बाद मार्च 2022 में उन्होंने दादरी उपभोक्ता फोरम की शरण ली। वहां कोर्ट ने दोनों पक्षाें की सुनवाई की और 18 दिसंबर को उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया। मनजीत सिंह नरयाल की कोर्ट ने आदेश दिए कि नेटवर्क की खामियों के चलते उपभोक्ता को जो मानसिक, शारीरिक और वित्तीय परेशानी झेलनी पड़ी, उसकी एवज में दूरसंचार कंपनी के अवार्ड के रूप में 5 लाख रुपये मुआवजा 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 45 दिन के भीतर दें।