कोरोनाबंदी के बावजूद सड़क पर बेवजह घूमना महिलाओं को भारी पड़ गया। पुलिस ने धारा-144 लागू होने के बावजूद बिना मास्क लगाए समूह में घूम रहीं नौ महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में डीएम कोर्ट से इनको जमानत पर रिहा कर दिया गया। सभी आरोपी महिलाओं के खिलाफ सिटी थाने में 188 ,269, 270,271 आईपीसी और आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 की धारा 51 के तहत केस दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार पुलिस टीम शनिवार रात महेंद्रगढ़ चुंगी पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान सड़क पर मौजूद महिलाओं के एक समूह पर पुलिस की नजर पड़ी। महिला एएसआई इंदुबाला इन महिलाओं के समूह के पास गईं और इनको धारा-144 लागू होने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने इन महिलाओं को तुरंत अपने घरों में लौटने के निर्देश दिए। पुलिस की चेतावनी के बाद भी ये महिलाएं वहीं घूमती रही। जिसके बाद पुलिस टीम ने महिलाओं इल्ला पत्नी काशी, शारदा पत्नी मनोज, राजल पत्नी रमेश, सुनीता पत्नी रमेश, इंद्रा पत्नी झंडु, सपना पत्नी सुनील, कविता पुत्री झंडु, विशा पुत्री रमेश व सरोज पत्नी विनोद को हिरासत में लेते हुए सिटी थाने ले आई। जहां पर इन सभी महिलाओं को 188 ,269, 270,271 आईपीसी और डिजास्टर मैनजमेंट एक्ट-2005 की धारा 51 के तहत केस दर्ज कर डीएम कोर्ट में पेश किया गया। जहां से इन सभी को जमानत दी गई है।
23 मार्च को डीएम ने जारी किए थे आदेश
डीएम श्यामलाल पूनिया ने कोरोना महामारी को देखते हुए गत 23 मार्च को क्रमांक नंबर 2246-71जारी किया था। इसके तहत जिले में धारा-144 लागू की थी। इसके तहत आम दिनचर्या की कई चीजों पर पाबंद लगाया गया है और बिन सुरक्षा के समूह में घुमना उनमें से एक है। उक्त महिलाएं ने डीएम के आदेशों की उल्लंघना करते हुए देर रात समूह में घरों से बाहर घुमने निकलीं और इसके चलते ही उन पर कार्रवाई की गई है।
सामुदायिक दूरी न रखने पर भी दर्ज हो चुका है केस
डीएम के आदेशों की उल्लंघना करने पर सदर थाना पुलिस ने दो दिन पहले खेड़ी बत्तर निवासी एक व्यक्ति पर 188 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया था। उक्त व्यक्ति पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में रह रहा था और दो दिन पहले ही अपने गांव लौटा था। उक्त व्यक्ति ने सोशल डिस्टेंस नहीं बनाई और लोगों से हाथ मिलाने के अलावा गले भी मिलता रहा। इसके चलते सदर थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।उसे भी जमानत पर रिहा किया गया।
एलएएसआई इंदुबाला की टीम ने इन महिलाओं को हिदायत भी दी थी लेकिन इसके बाद भी वो अपने घरों के अंदर नहीं गईं। डीएम के आदेशों की उल्लंघना करने पर नौ महिलाओं के खिलाफ 188 ,269, 270,271 आईपीसी और डिजास्टर मैनजमेंट एक्ट-2005 की धारा 51 के तहत केस दर्ज किया गया। उन्हें डीएम कोर्ट से जमानत मिली है।
- बलबीर सिंह, सिटी थाना प्रभारी