चरखी दादरी। बिजली उपभोक्ता बिल ब्याज माफी योजना का लाभ उठाकर बकाया बिजली बिल की अदायगी कर सकते हैं। हरियाणा ऊर्जा विभाग के सचिव एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि ब्याज माफी योजना 2025 लागू है। बिजली उपभोक्ता शीघ्र ही इस ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं। इस योजना का लाभ डिफाल्टर उपभोक्ताओं को तुरंत ही लेना चाहिए क्योंकि यह योजना अल्प अवधि तक के लिए है। योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ता श्रेणियों, कृषि श्रेणी, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध है जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफॉल्टर थे और अभी भी डिफॉल्टर बने हुए हैं।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि एकमुश्त भुगतान किया जाता है, तो पात्र सभी घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पूरा ब्याज माफ किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए योजना की अधिसूचना की तारीख तक कुल विलंबित भुगतान अधिभार को रोक दिया जाएगा।
घरेलू उपभोक्ता जो योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उनके पास अधिसूचना की तारीख तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त, 8 मासिक या 4 द्विमासिक किस्तों में भुगतान करने का विकल्प होगा।