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31 जुलाई तक जिले में नहीं खुलेंगी शिक्षण संस्थाएं

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बाजार में सड़क से गुजरते लोग और वाहन चालक। - फोटो : CharkhiDadri
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जिलाधीश शिवप्रसाद शर्मा ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दादरी जिला में अनलॉक-2 के लिए हिदायतें जारी की हैं। इसके अनुसार जिला में 31 जुलाई तक सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी और कोई भी सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।
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जिलाधीश ने बुधवार को जारी किए आदेश में कहा है कि अनलॉक फेज-2 में कर्फ्यू का समय रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक का रहेगा। इस दौरान आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर बाकी आवागमन बंद रहेगा। उन्होंने कहा है कि जिला में 31 जुलाई तक शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी। शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाई करवा सकते हैं। इसी प्रकार सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम आदि बंद रहेंगे। जिला में कहीं भी मनोरंजन, राजनैतिक, सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। जहां तक हो सके नागरिक कोविड 19 से सावधान रहें। मुंह पर मास्क लगाकर रखें, हो सके तो घर रहकर काम करें, बाहर न निकलें। आपस में दो गज की दूरी को बनाकर रखें।
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रहेगा लागू
उपायुक्त शिव प्रसाद शर्मा ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा। राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुल सकते हैं, जिनके संचालन के मानक नियम विभाग ने बता दिए हैं। जिलाधीश ने कहा है कि अधिक से अधिक नागरिक अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करें।
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शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल
डीसी ने कहा है कि शादी विवाह समारोह में 50 व अंतिम संस्कार में बीस व्यक्ति ही मौजूद रह सकते हैं। जिलाधीश ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक-दूसरे से थोड़ी दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस बीमारी को जागरूकता के बल पर ही हराया जा सकता है। इसलिए नागरिक संयम से जीवन को व्यतीत करते रहें।
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