चरखी दादरी। अगर कोई अपने घर या प्लॉट में किरायेदार रखता है तो उसका वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। जिला पुलिस कप्तान अर्श वर्मा ने सोमवार को इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। इसमें उन्होंने बताया कि भवन मालिक को किरायेदार का पूरा ब्योरा पुलिस थाने में दर्ज कराना होगा और इसमें कोताही बरतना महंगा पड़ सकता है।
पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा ने कहा कि असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रवासी लोगों का ब्योरा होना बेहद जरूरी है। अमूमन दूसरे प्रदेशों से आकर लोग जिले में रहने लग जाते हैं जबकि उनका कोई रिकॉर्ड भी पुलिस के पास नहीं होता। इस प्रकार की स्थिति में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग छिपे रह जाते हैं और आसानी से वारदात कर फरार हो जाते हैं। उन पर नकेल कसने और समय रहते पता लगाकर दबोचने के लिए ही सभी भवन मालिक अपने किरायेदारों का वेरिफिकेशन अवश्य कराएं।
झुग्गियों में रहने वालों की वेरिफिकेशन भी जरूरी
एसपी ने कहा कि शहर की व ग्रामीण क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को भी अपनी वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। इसके लिए आधार कार्ड, फैमिली आईडी, राशन कार्ड आदि दस्तावेज पुलिस थाना या चौकी में देकर वेरिफिकेशन करवाएं।
इन संस्थानों को भी पूरी करनी होगा प्रक्रिया
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिला के सभी व्यापारिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान, फैक्ट्रियां, ढाबा एवं रेस्टोरेंट व ठेकेदारों के पास बाहर से आए श्रमिकों का भी वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। सबका रिकॉर्ड संबंधित थाना या चौकी में भी जमा करवाएं। जो स्थानीय लोग काम कर रहे हैं उनका आधार कार्ड भी मालिक के पास होना चाहिए।