भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिलाधीश ने जारी किए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिलाधीश मुनीश शर्मा ने आम जनता की सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिले में 15 अगस्त मध्य रात्रि तक ड्रोन, ग्लाइडर व पतंग आदि उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश स्वतंत्रता दिवस पर जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुरक्षा कारणों के तहत जारी हुआ है।
जिलाधीश ने ड्रोन, ग्लाइडर व पतंग आदि के उपयोग के लिए सभी पुलिस इकाइयों और स्थानीय अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेशों के अनुसार जिला नगर आयुक्त, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकाय विभाग निर्देशों की पालना करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे।