चरखी दादरी। अक्षय ऊर्जा विभाग ने किसानों से सोलर वाटर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सभी किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर वाटर पंप दिए जाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी अनुराग ढालिया ने यह जानकारी दी है।
उन्होंने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से प्रदेश के बीस हजार किसानों को 3 एचपी से 10 एचपी तक के सोलर वाटर पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। जो किसान तालाब, सूक्ष्म सिंचाई टपका विधि व फव्वारा सिस्टम से सिंचाई करते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जो किसान इस स्कीम का अनुदान पहले प्राप्त कर चुके हैं, उनको अब दोबारा लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सोलर पंप लगाने से बिजली और डीजल की बचत होती है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर 23 अगस्त को सुबह 11 बजे आरंभ हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि आवेदक आवेदन करने से पहले विभाग की वेबसाइट पर जाकर नियम, शर्तें एवं तकनीकी जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि बाद में परेशानी न हो। आवेदन करने के बाद किसी प्रकार का फेरबदल स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने के उपरांत 25 प्रतिशत अनुदान राशि जमा करवानी अनिवार्य है। इसके बगैर आवेदक स्कीम का पात्र नहीं होगा।
- आवेदक के नाम जमीन होनी अनिवार्य
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि आवेदक के नाम जमीन होनी अनिवार्य है। आवेदक के नाम पर टयूबवेल बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। जो आवेदक सूक्ष्म सिंचाई, टपका विधि, फव्वारा या जमीन के नीचे पाइप लाइन दबा कर सिंचाई करते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी।