चरखी दादरी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला उपायुक्त ने वाहनों के आवागमन पर धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत अब मतदान समाप्ति तक केवल स्वीकृति प्राप्त वाहनों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान वाहनों के आवागमन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मतदान के दौरान असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंध लगाने और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संपन्न करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाने जरूरी हैं।
आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतरराज्यीय मार्ग, राज्य राज मार्ग और मुख्य माल वाहक मार्गों पर वाहनों का आवागमन सुचारू रहेगा। आदेश में पुलिस व चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए वाहनों को भी छूट दी गई है।
इन वाहनों को रहेगी छूट
आदेश के अनुसार आवश्यक सेवाओं में प्रयोग होने वाले वाहन जैसे अस्पताल वाहन, एम्बुलेंस, दूध वाहन, पेयजल वाहन, बिजली या विभागीय वाहन, आपात ड्यूटी वाहन और चुनाव ड्यूटी पर पुलिस व अन्य अधिकारियों के वाहन सुचारू रूप से चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा एक निश्चित स्थान से निश्चित गंत्वय तक जाने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन भी चलाए जा सकेंगे। इसी प्रकार हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल और आपात स्थिति में किसी स्थान पर जाने के लिए टैक्सी, ऑटो, स्कूटर व रिक्शा आदि का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
उम्मीदवार के वाहन में मतदाता को बूथ पर न लाएं
जिलाधीश ने कहा कि मतदान के दिन किसी बुजुर्ग जो चलने में असहाय है तो उसे वाहन के माध्यम से मतदान केंद्र की 200 मीटर परिधि के बाहर तक लाया जा सकता है। बशर्ते वह वाहन किसी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी का न होकर उस व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य का होना चाहिए। इस बार प्रशासन की ओर से भी बुजुर्गों को वाहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।