अमर उजाला एक्सकलूसिव
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पशुपालक को चेक प्रदान करते अधिवक्ता राकेश डोहकी। स्रोत : स्वयं
- वर्ष 2021 में करंट लगने से मरी थी डोहकी निवासी पशुपालक की भैंस, उपभोक्ता न्यायालय की शरण लेने पर पशुपालक को मिला न्याय
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। बिजली का तार टूटकर गिरने से हुई भैंस की मौत मामले में उपभोक्ता न्यायालय ने डोहकी गांव निवासी पशुपालक के हक में फैसला सुनाया है। न्यायालय की ओर से पशुपालक को बिजली निगम से 96 हजार रुपये हर्जाना राशि दिलाई गई है।
डोहकी निवासी राजकरण सिंह खेती व पशुपालन करते हैं। इसी से घर का गुजारा चलता है। एक दिसंबर 2021 को उन्होंने घर पर भैंस बांध रखी थी। उसी दौरान बिजली का तार टूटकर उनकी भैंस पर गिर गया। इससे करंट लगने पर भैंस झुलस गई। कुछ देर बाद ही भैंस ने दम तोड़ दिया।
बाद में पशुपालक बिजली निगम कार्यालय में शिकायत लेकर गया और आर्थिक सहायता की मांग की। उस दौरान बिजली निगम के अधिकारियों ने शिकायत पर अमल नहीं किया। बिना किसी आश्वासन के ही किसान घर लौट आया। इसके बाद वह वर्तमान बार एसोसिएशन सचिव व अधिवक्ता राकेश डोहकी से मिला। अपनी पीड़ा बताई।
राकेश डोहकी ने पीड़ित की याचिका उपभोक्ता न्यायालय में पेश की। इसके बाद राजकरण ने अधिवक्ता के साथ मिलकर अपनी लड़ाई लड़ी। अब दो साल बाद उपभोक्ता न्यायालय ने बिजली निगम को 96 हजार रुपये हर्जाना राशि पशुपालक को देने के आदेश दिए। वहीं, पीड़ित को मौके पर ही निगम की ओर से 96 हजार रुपये का चेक दिया गया।