- पात्र आवेदक 7 अगस्त तक अपलोड करें सभी दस्तावेज, पहले 15 जुलाई थी आवेदन की अंतिम तिथि
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 2025-26 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के तहत पैडी स्ट्रा सप्लाई शृंखला पर 65 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 7 अगस्त किया गया है।
उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से इससे पूर्व आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन, अब त्रुटिपूर्ण आवेदनों को संशोधित करने व नए आवेदनों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाते हुए 7 अगस्त तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।
योजना के तहत आवेदन करते समय प्रोजेक्ट की कुल लागत न्यूनतम एक करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये होनी चाहिए। साथ ही आवेदक को प्रति वर्ष दो हजार से साढ़े चार हजार मीट्रिक टन धान अवशेषों के प्रबंधन की क्षमता दिखानी होगी। प्रोजेक्ट में विभागीय हिदायतों के एनेक्सचर-4 की ए व बी टेबल के अनुसार कृषि यंत्र एवं मशीनरी शामिल होना अनिवार्य है, जिसमें अधिकतम तीन ट्रैक्टर ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं।
- त्रुटि मिलने पर नहीं मिलेगा दूसरा मौका
विभाग के सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि सभी दस्तावेज जैसे-प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जीएसटी विवरण, बैंक लोन की स्वीकृति रिपोर्ट आदि विभागीय पोर्टल पर सही एवं पूर्ण रूप से अपलोड करवाई जानी अनिवार्य है। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दस्तावेज पाए जाने पर कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। आवेदन करने के उपरांत पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की स्वयं हस्ताक्षरित प्रतियां अनिवार्य रूप से सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवानी होगी। पात्र आवेदक इस योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए निर्धारित समय से पहले अपने आवेदन पूर्ण करें।