भारतीय डाक विभाग की बीमा योजना की जानकारी देते डाक विभाग के कर्मचारी। स्रोत : विभाग
डाक विभाग की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया जा रहा पांच दिवसीय जागरूकता शिविर
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। भारतीय डाक विभाग की ओर से वार्षिक 565 रुपये में 10 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा योजना चलाई गई है। इस योजना को भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल जिले के प्रत्येक गांव में जन-जन तक पहुंचाने के लिए भिवानी डाकघर की ओर से पांच दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को दूसरे दिन भी अभियान जारी रहा।
भिवानी डाक अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि बीमा योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए। योजना के तहत किसी भी प्रकार की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये की बीमा राशि मिलती है। इसके अलावा दुर्घटना में गंभीर घायल होने पर एक लाख रुपये तक की अधिकतम बीमा राशि मिलेगी।
डाक अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि इस बीमा योजना के तहत स्थायी विकलांगता व स्थायी आंशिक विकलांगता में 10-10 लाख रुपये, आईपीडी के तहत एक लाख रुपये, 15 दिनों तक अस्पताल के 500 रुपये प्रतिदिन तक का खर्च, हड्डी टूटने पर एक लाख रुपये, बाल शिक्षा के तहत बीमित सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने पर अधिकतम 2 बच्चों के लिए 50 हजार रुपये तक के लाभ मिलते हैं।
डाक अधीक्षक ने बताया कि अन्य बीमा योजना के तहत सिर्फ मौत होने पर ही बीमित व्यक्ति के परिजनों को लाभ मिलता है, लेकिन, डाक विभाग की इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति की मौत होने के अलावा गंभीर घायल होने पर भी लाभ मिलता है। इसके तहत व्यक्ति को सिर्फ 1.55 रुपये प्रतिदिन देना होगा।