चरखी दादरी। जिले के 28,000 बकायेदार उपभोक्ता बिजली निगम की सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठाकर 52 करोड़ रुपये का बकाया बिल भर सकते हैं। बकाया बिल राशि की एकमुश्त अदायगी पर उन्हें 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
हरियाणा ऊर्जा विभाग के सचिव एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास ने बताया कि 12 मई से सरचार्ज माफी योजना 2025 लागू हो गई है।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी श्रेणियों के उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, जिनके बिजली कनेक्शन कट चुके हैं वे भी इसके सेवा के दायरे में हैं।
योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध होगी जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के बकायेदार थे और अब भी हैं।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि एकमुश्त भुगतान किया जाता है तो पात्र सभी घरेलू/कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए योजना की अधिसूचना की तारीख तक कुल विलंबित भुगतान अधिभार को रोक दिया जाएगा।
सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी कनेक्शन वाले उपभोक्ता योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उनके पास अधिसूचना की तिथि तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प होगा। सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।
- 8 मासिक और 4 द्विमासिक किस्तों में कर सकते हैं अदायगी
घरेलू उपभोक्ता अपना बकाया बिजली बिल एकमुश्त के अलावा 8 मासिक और 4 द्विमासिक किस्त में भर सकते हैं।
कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं के पास बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या 3 बिलिंग चक्रों में करने का विकल्प होगा। कृषि उपभोक्ताओं का बिलिंग चक्र 4 महीने में एक बार होता है।
बकाया सरचार्ज राशि को 3 चालू बिल के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में माफ किया जाएगा।
- केस वापस लेकर उपभोक्ता उठा सकते हैं लाभ
जिन उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में बिलिंग विवादों के कारण किसी न्यायिक फोरम में हैं, वे मामला वापस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। केस वापस लेने वाला उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
सभी श्रेणी के बकायादार उपभोक्ता समय से पहले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- काटा गया कनेक्शन जुड़वा सकते हैं दोबारा
कनेक्शन काटे गए उपभोक्ताओं के मामले में एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर आदेश शुल्क चार्ज करने के बाद दोबारा कनेक्शन किया जाएगा। बशर्ते कृषि श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए छह महीने के भीतर कनेक्शन काटा गया हो। छह महीने या दो साल से अधिक पुराने कनेक्शन के मामले में आवेदक को नया उपभोक्ता माना जाएगा।