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Charkhi Dadri News: गैरइरादतन हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

Wed, 26 Mar 2025 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
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कोर्ट:::
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- रासीवास गांव निवासी मृतक के भाई के बयान पर सदर थाना पुलिस ने 26 सितंबर 2021 को दर्ज किया था केस
सेशन जज नरेश कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देने के बाद सुनाई सजा

संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। गैरइरादतन हत्या के मामले में सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट ने रासीवास गांव निवासी दोषी सुनील उर्फ सोनू को 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
26 सितंबर 2021 को दादरी सदर थाना में हत्या का केस दर्ज हुआ था। मामला मृतक रमेश के बड़े भाई जयसिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ था। जयसिंह ने बताया था कि उसके चाचा का बेटा सुनील उर्फ सोनू 25 सितंबर 2021 को उसके छोटे भाई रमेश को घर से बुलाकर ले गया था। उसी रात करीब एक बजे सुनील के घर से उसके परिजन बाहर निकले और उसके बाद एंबुलेंस वहां आई।
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सुबह गांव निवासी एक व्यक्ति ने जयसिंह को बताया कि रमेश को सुनील के साथ हुए झगड़े में चोटें लगी थीं। रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं, जयसिंह के बयान पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। सेशन जज ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी सुनील उर्फ सोनू को धारा 304(1) के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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