चंडीगढ़। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वार्ड परिसीमन व निर्वाचन में संशोधन के तहत प्रदेश सरकार की अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग डॉ. सुमिता मिश्रा ने आदेश पत्र जारी किए हैं। इसके तहत अब गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त के फैसले से असंतुष्ट सदस्य 30 दिन अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दे सकेगा। ब्यूरो