चंडीगढ़। हरियाणा पंचायती राज विभाग ने ऑनलाइन ट्रांसफर पाॅलिसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने यह भी तय कर दिया है कि जूनियर इंजीनियर (जेई) से लेकर अधीक्षण अभियंता(एसई) स्तर के अधिकारी एक स्थान पर 3 वर्ष से अधिक नहीं रहेंगे। यही नियम अकाउंटेंट के लिए रहेगा। जो भी फील्ड स्टाफ है उसके लिए यह नियम 5 वर्ष के लिए रहेगा।
सहायक पटवारी, सीनयिर स्केल स्टनोग्राफ, उप अधीक्षक, लिपिक, अकाउंट लिपिक, चालक, लिपिक मुख्य कार्यालय आदि में कार्यरत कर्मचारियों को 5 वर्ष एक स्थान पर रहने का माैका मिलेगा। इसी तरह से ग्रााम सचिवों को 7 वर्ष एक स्थान पर रहने का माैका मिलेगा।
ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 2 दिसंबर तक आवेदन होंगे। 30 जनवरी तक पूरी प्रक्रिया पर काम होगा। ब्यूरो