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Chandigarh-Haryana News: एनसीआर में तय उम्र पूरी कर चुके वाहन भी सड़कों पर दाैड़ सकेंगे

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सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब डीजल वाहन 15 साल व पेट्रोल वाहन 20 साल तक संचालित हो सकेंगे
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- फरीदाबाद, सोनीपत व गुरुग्राम में सबसे पहले लागू होंगे आदेश
अरुण शर्मा
चंडीगढ़। हरियाणा के एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में शामिल जिलों में आयु पूरी करने वाले वाहनों को राहत देने की तैयारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश राज्य के एनसीआर में शामिल 14 जिलों में लागू किए जाएंगे। पहले चरण में दिल्ली के निकट वाले एनसीआर के तीन शहरों और बाद में दो अन्य शहरों को शामिल किया जाएगा। शेष एनसीआर के शहरों के वाहनों को भी बाद में नियमानुसार राहत दी जाएगी। राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली में लागू किए गए नियमों का अवलोकन किया है। जल्द ही सरकार व परिवहन मंत्री की अनुमति के बाद विधिवत आदेशों को लागू किया जाएगा।
हरियाणा परिवहन विभाग की योजना के अनुसार पेट्रोल वाले 15 वर्ष पुराने वाहन और डीजल से संचालित होने वाले 10 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने वाले वाहनों को एनसीआर में संचालन की अनुमति नहीं थी। एनसीआर से जुड़े हरियाणा के 14 जिलों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) भी सख्त निर्देश समय-समय पर देता रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार शुल्क जमा कराने के बाद डीजल वाले वाहनों के संचालन की अनुमति 15 वर्ष और पेट्रोल वाले वाहनों के लिए यह समय सीमा 20 वर्ष तक संचालित किए जा सकेंगे। राज्य परिवहन विभाग सबसे पहले फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में राहत देगा। बाद में रोहतक और झज्जर के अलावा दूसरे एनसीआर के जिलों में भी ऐसे वाहनों के संचालन में राहत मिलेगी।
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प्रदेश के एनसीआर में शामिल जिलों में 27 लाख पुराने वाहन
प्रदेश में पूर्व में तय नियमों के अनुसार उम्र पूरी करने वाले वाहनों की संख्या करीब 27 लाख है। राज्य परिवहन विभाग ऐसे वाहनों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से भी मदद लेगा। हरियाणा के एनसीआर में फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल जिला शामिल हैं। जल्द ही पुराने वाहनों के संचालन में राहत देने से लेकर नियमानुसार शुल्क निर्धारण को लेकर भी विस्तृत ब्योरा तैयार होगा।



दिल्ली में अधिसूचना जारी, इसलिए आदेशों का किया अवलोकन

हरियाणा राज्य परिवहन निगम के अधिकारियों ने हाल ही में दिल्ली में जारी अधिसूचना का अवलोकन किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को यहां लागू कराने के लिए सरकार के संज्ञान में मामला लाया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने परिवहन मंत्री अनिल विज के पास जल्द ही फाइल भेजने की तैयारी कर ली है जिससे अनुमति मिलते ही इस पर काम किया जा सके।
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पुराने वाहनों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को एनसीआर में शामिल जिलों में लागू किया जाएगा। विभागीय अधिकारी भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं जिससे नियमानुसार उन आदेशों का पालन कराया जा सके।



- अनिल विज, परिवहन मंत्री, हरियाणा
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