हरियाणा सरकार ने वैशाली तोमर को हरियाणा राज्य महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
गुरुग्राम निवासी तोमर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की गई है। यह नियुक्ति हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 की धारा 3 की उप-धारा 2 (बी) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। इस अधिनियम के तहत आयोग का गठन महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए किया गया है। उनकी नियुक्ति के मानक नियम और शर्तें मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ये शर्तें राजनीतिक और संसदीय कार्य विभाग के 26 मई, 2026 के पत्र के अनुसार होंगी। इस संबंध में आदेश हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किया है।
विभाग के आयुक्त एवं सचिव शेखर विद्यार्थी ने 11 सितंबर, 2026 को यह आदेश जारी किया।