-फॉर्मूला को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। ग्रुप-सी के लिए आयोजित काॅमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) के बाद रिजल्ट में सामान्यीकरण फार्मूला लागू करने का रास्ता पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। मंगलवार को जस्टिस संदीप मोदगिल ने पहली ही सुनवाई पर इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया ।
रोहतक निवासी पवन कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के सामान्यीकरण फैसले को चुनौती दी थी। पिछले महीने ग्रुप-सी के पदों को भरने के लिए हुए सीईटी के बाद अब एचएसएससी जल्द करेक्शन पोर्टल खोलने जा रहा है। इससे पहले आयोग के चेयरमैन ने बताया था कि इस बार परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू होगा। इसके तहत चारों शिफ्टों में हुए पेपर की कठिनाई के आधार पर अंक बराबर किए जाएंगे। याचिकाकर्ता ने इसे नियमों के खिलाफ करार देते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश से एचएसएससी व सीईटी के परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत मिली है हालांकि आदेश की विस्तृत प्रति आना अभी बाकी है।