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Chandigarh-Haryana News: दो हजार पेड़ों की कटाई पर कोर्ट ने सरकार व डीएलएफ से मांगा जवाब

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आवास योजना के लिए काटे गए थे पेड़, हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
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-हरियाणा सरकार, गुरुग्राम के म्यूनिसिपल कमिश्नर व डीएलएफ को नोटिस जारी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के डीएलएफ में एक नई रियल एस्टेट परियोजना विकसित करने के लिए कथित तौर पर 2000 पेड़ों की कटाई पर पर स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर यह संज्ञान लिया है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार, डीएलएफ के प्रबंध निदेशक व गुरुग्राम के म्यूनिसिपल कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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समाचार पत्र के अनुसार आवास योजना के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है। इन पेड़ों को काटने से पर्यावरण पर सीधे प्रभाव पड़ेगा। गुरुग्राम में पहले ही हरियाली उस स्तर की नहीं है और इन पेड़ों को काटने से स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। समाचार पत्र के अनुसार बिना तय प्रक्रिया का पालन किए इन वृक्षों को काटा जा रहा है। कोर्ट ने माना कि यह विषय जनहित से जुड़ा हुआ है। ऐसे में 12 जून को प्रकाशित इस समाचार का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर सुनने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने अब मामले को 26 जून के लिए सूचीबद्ध करते हुए राज्य सरकार के वकील को इस संबंध में नगर निगम, गुरुग्राम को सूचित करने और एक सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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