-पात्रता को चुनौती देने वाली याचिका का हाईकोर्ट ने किया निपटारा
अमर उजाला ब्यूराे
चंडीगढ़। नूंह जिला परिषद के वार्ड 17 से निर्वाचित सदस्य जकारिया खान की पात्रता पर तलवार लटक गई है। पात्रता को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने तीन माह के भीतर इस पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता वकार अहमद खुरशीद ने दलील दी कि जकारिया खान वार्ड 17 से जिला परिषद सदस्य चुने गए हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 (N) और 177 के तहत वे अयोग्य हैं क्योंकि वे पंचायती भूमि पर अवैध कब्ज़े में हैं। नियमों के अनुसार पंचायती भूमि पर कब्जे की स्थिति में सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने 1 जुलाई को इस संबंध में सक्षम अधिकारियों को मांगपत्र सौंपा था लेकिन उस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। सरकार की ओर से पेश हाईकोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता का मांगपत्र फिलहाल एसडीएम के पास विचाराधीन है। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। याची ने कहा कि यदि ऐसा किया जाता है तो इसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसे समयबद्ध किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर इस पर आदेश पारित कर निर्देश दिया है। इस पर याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को आगे न बढ़ाने की बात कही।