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सुप्रीम कोर्ट के फैसले केवल नए मामलों में नहीं, पुराने मामलों पर भी लागू : हाईकोर्ट

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-कहा, चेक बाउंस केस में आरोपी के बरी होने के खिलाफ पीड़ित को अपील करने का हक
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अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सिर्फ नए मामलों पर ही नहीं बल्कि पुराने मामलों पर भी लागू होते हैं, जब तक कि कोर्ट खुद यह न कहे कि फैसला पुराने मामलों पर लागू नहीं होगा।
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हाईकोर्ट के समक्ष चेक बाउंस का मामला पहुंचा था जिसमें आरोपी को बरी कर दिया गया था। पीड़ित ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। सुनवाई में यह तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला एमएस सेलेटियम फाइनेंस केस में आया है, वह इस केस पर लागू नहीं होता। क्योंकि वह फैसला इस केस की शिकायत दाखिल होने के बाद आया है। इसपर हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नया कानून नहीं बनाता बल्कि यह बताता है कि कानून की असली मंशा क्या थी इसलिए फैसला उसी समय से लागू माना जाता है, जब कानून बना था। हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट का फैसला कोई नया नियम नहीं लाता बल्कि पहले से मौजूद नियम को स्पष्ट करता है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इस अपील को सेशन कोर्ट महेंद्रगढ़ में भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला दिया था कि चेक बाउंस के मामलों में शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति पीड़ित माना जाएगा और उसे आरोपी के बरी के खिलाफ अपील करने का हक होगा।
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