चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग में ट्रांसफर व नियुक्तियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब इन विभागों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण, अस्थायी ट्रांसफर, प्रतिनियुक्ति या अतिरिक्त कार्यभार देने का आदेश बिना ऊर्जा मंत्री की पूर्व अनुमति के जारी नहीं किया जा सकेगा।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और मनमाने फैसलों पर रोक लगाना है। यह नियम सभी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वह छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी। यदि कोई अधिकारी इन आदेशों की अनदेखी करता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित कर्मचारियों को इन निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।