6 अगस्त से 11 सितंबर तक हड़ताल में रहे निकाय कर्मचारियों को राहत
काम के बदले काम की शर्त, विभाग ने सभी निकायों को दिए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में निकाय कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान काम से अनुपस्थित रहे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। उन्होंने हड़ताल की अवधि का वेतन मिलेगा लेकिन इसके साथ ही काम की भरपाई की शर्त भी लगा दी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि छह अगस्त से 11 सितंबर तक चली हड़ताल की अवधि का वेतन कर्मचारियों को दिया जाएगा लेकिन जितने दिन कर्मचारी हड़ताल पर रहे उतने ही दिनों की अतिरिक्त उपस्थिति दर्ज कराकर काम पूरा करना होगा।
विभाग का यह फैसला नगरपालिका कर्मचारी संघ की मांग के बाद लिया गया है। यानी हड़ताल के दिनों का वेतन कर्मचारियों के लिए पूरी तरह छुट्टी के रूप में नहीं माना जाएगा। निकाय विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के कार्यकारी अधिकारियों एवं सचिवों को इसके निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आदेश को लागू करने के लिए कहा गया है। अब संबंधित नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं को कर्मचारियों की हड़ताल अवधि और बाद में की गई अतिरिक्त ड्यूटी का हिसाब रखना होगा। सफाई कर्मचारी छह अगस्त से हड़ताल पर चले गए थे। 11 सितंबर को उनकी 17 मांगें पूरी होने के बाद कर्मचारी संघ ने हड़ताल खत्म कर दी थी। विभाग ने इस निर्णय की जानकारी नगरपालिका कर्मचारी संघ को भी दी है ताकि कर्मचारियों के बीच कोई असमंजस की स्थिति न रहे।